अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी: कोर्ट की हिरासत आदेश में सीबीआई के लिए चेतावनी | प्रमुख घटनाक्रम

दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 3 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। यह निर्णय उनके शराब नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद लिया गया है। सीबीआई ने केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने दिल्ली की नई शराब नीति में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार में शामिल होकर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुँचाया है।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि मामले की गहन जांच के लिए केजरीवाल से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। इस मामले में केजरीवाल के खिलाफ लगे आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने उनकी तीन दिनों की हिरासत को मंजूरी दी। अब सीबीआई के पास इस अवधि में केजरीवाल से विस्तार से पूछताछ करने का मौका होगा। इस घटनाक्रम से दिल्ली की राजनीति में हलचल मच गई है और यह मामला अभी भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है।

Arvind Kejriwal Arest- Global News Article

अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में सीबीआई ने 3 दिन की हिरासत

दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की तीन दिन की हिरासत में भेजने का आदेश दिया है।

विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत ने बताया कि जांच के निष्कर्षों, केजरीवाल की कथित भूमिका और सबूतों के साथ उनका सामना करने की आवश्यकता के कारण उनकी हिरासत आवश्यक थी। उन्होंने एजेंसी को “अत्यधिक उत्साही” होने से भी चेताया।

कोर्ट ने गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि कार्रवाई का समय “संदिग्ध” हो सकता है, लेकिन इसे अवैध ठहराने का एकमात्र कारण नहीं माना जा सकता।

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केजरीवाल की गिरफ्तारी: सीबीआई ने 3 दिनों की हिरासत में भेजने का आदेश दिया

न्यायाधीश ने कहा कि जांच करना सीबीआई का अधिकार है, लेकिन कानून में कुछ सुरक्षा उपाय भी शामिल हैं। उन्होंने प्रस्तुत किए गए सबूतों के आधार पर अपना निर्णय लिया और यह निर्धारित किया कि इस मामले में गिरफ्तारी को इस समय अवैध नहीं माना जा सकता। हालांकि, न्यायाधीश ने एजेंसी को अत्यधिक उत्साही न होने की चेतावनी दी।

केजरीवाल को मेडिकल परीक्षण और मिलाप्रतियां की अनुमति

न्यायाधीश ने अधिकारियों को केजरीवाल का मेडिकल परीक्षण कराने और उन्हें अपनी पत्नी और वकील से हर दिन 30 मिनट मिलने की अनुमति देने का निर्देश दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार, दिल्ली के मुख्यमंत्री को ‘भगवद्गीता’ अपने पास रखने की अनुमति दी गई है। अदालत ने कहा कि रिमांड अवधि के दौरान घर का बना खाना भी अनुमति दी गई है।

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